जमीनी विवाद- अरोरा दंपत्ती को मिली हाईकोर्ट से क्लिन चिट, एफआईआर खारिज के निर्देश



- पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल अरोरा और नगरपालिका अध्यक्ष सीहोर अमीता अरोरा।
सीहोर । एक जमीनी मामले को लेकर नगर के नागरिक विनय रुठिया द्वारा सीहोर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल ङ्क्षसह अरोरा, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमति अमिता अरोरा सहित तीन अन्य और लोगों पर थाना कोतवाली सीहोर में प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए थे। जिसके उपरांत मामले में प्रकरण भी दर्ज किया गया था। मामले में हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा एक और फैसला किया गया जिसमें उक्त प्रकरण में अरोरा दंपत्ती और अन्य तीन लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरण खारिज करने के आदेश हुए हैं। अधिवक्ता राजनारायण ताम्रकार ने बताया कि
पूर्व जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोरा ,नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अमीता अरोरा और उनके परिवार जनों पर मिथ्या तत्यों पर आधारित धोखाधडी के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस एफआईआर सहित सीजेएम कोर्ट के आदेश को ख़ारिज कर उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
विनय रूठिया की परिवाद पर सीजेएम कोर्ट ने 29 अगस्त 18 को आदेश पर कोतवाली पुलिस सीहोर ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपालसिंह अरोरा उनकी पत्नी श्रीमति अमीता अरोरा, पुत्री तथा अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना शुरू की थी। इस कार्यवाही को जसपालसिह अरोरा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में चुनोती दी थी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमसीआरसी 36951/18 में 27 सितम्बर 2018 को आदेश पारित कर कोतवाली पुलिस के दर्ज अपराध को ख़ारिज कर दिया है।
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